विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु नियोजित शटडाउन या ब्रेकडाउन के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में एसओपी जारी
ऊर्जा मंत्री ने विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश ऊर्जा मंत्री ने एसओपी की व्यवस्था को तत्कालिक प्रभाव से सभी फीडर एवं 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर लागू करने के दिये निर्देश
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु लिये गये नियोजित शटडाउन या ब्रेकडाउन के दौरान हो रही दुर्घटनाओं से कार्मिकों की मृत्यु पर सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह की गंभीर घटनाओं को शीघ्र रोका जाए, जिससे कि जनहानि को रोका जा सके।
ऊर्जा मंत्री के स्पष्ट निर्देश के उपरान्त भी अनेक ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कार्मिकों द्वारा ब्रेकडाउन को ठीक करने हेतु शटडाउन लिया गया। परन्तु कार्यपूर्ण होने से पूर्व ही फीडर को किसी कारणवश चालू कर देने से कार्य कर रहे कार्मिकों की जनहानि तक की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन एसओपी जारी की है और इसका पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए है। जारी एसओपी में अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि क्षेत्र में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जाये। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) Self Sticking स्टीकर्स पत्र के साथ संलग्न है। अधिशाषी अभियन्ता उपकेन्द्र स्तर तक के कार्मिकों को इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दें कि मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित न हों।
इसके अतिरिक्त पृथक से यह व्यवस्था भी बना ली जाये कि जिस फीडर पर शटडाउन लिया जा रहा है, उस फीडर पर लाल रंग का एक स्टीकर/प्लेट को लगाया जाये जिस पर शटडाउन लेने वाले कर्मी का नाम एवं सम्पर्क सूत्र/मोबाइल नम्बर अंकित हो। इस स्टीकर में आवश्यक सूचना अंकित कर 11 केवी स्विचगियर (V.C.B) पर चिपकाया जाये एवं यह स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि किसी भी स्थिति में उक्त फीडर को बिना शटडाउन लिये कर्मी से वार्ता किये चालू न किया जाये।
साथ ही शटडाउन लेने वाले कार्मिक से की गई वार्ता का विवरण सम्बन्धित एस.एस.ओ. लॉगशीट में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से सभी फीडर एवं 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर लागू होगी।
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