इमरान ख़ान को तोशाखाना केस में सज़ा, बोले - 'मेरी गिरफ़्तारी पर चुप मत बैठना'
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को कोर्ट के फ़ैसले के बाद लाहौर स्थित उनके आवास ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया गया है.
इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने इमरान ख़ान को तोशाखाना मामले में दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल जेल की सज़ा सुनाई है, साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इमरान ख़ान पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. कोर्ट ने पीएम पद पर रहते हुए उन्हें मिले सरकारी तोहफ़े बेचने और उससे होने वाली आय का ब्योरा न देने का आरोप लगाया है. इमरान ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे.
जज ने अपने फ़ैसले में इमरान ख़ान की तुरंत गरफ्तारी के आदेश दिए, जिसके बाद उन्हें लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ़्तारी के बाद इमरान ख़ान का एक वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने समर्थकों से 'चुप न बैठने' की अपील की.
इस्लामाबाद की जिला और सेशन कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान ख़ान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया है.
कोर्ट ने उन्हें तीन साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
कोर्ट के फ़ैसले के बाद लाहौर के ज़मान पार्क स्थित इमरान के घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.
इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.
इमरान ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे
इमरान ख़ान की गिरफ्तारी के बाद उनका पहले से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनके हैंडल पर पोस्ट किया गया.
वीडियो में वो कहते हैं "आपको चुप नहीं रहना है, आपको अपना हक़ मिलने तक लड़ना है और ये लड़ाई वोट के ज़रिए लड़नी है."
सरकार में सूचना मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान को राजनीतिक बदले के लिए निशाना नहीं बनाया जा रहा.
इमरान की पार्टी तहरीक़-ए-इंसाफ़ की आपात बैठक में उनकी गिरफ्तारी के़ ख़िलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फ़ैसला लिया गया है.
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