अफजाल अंसारी को 90 दिन बाद मिली जमानत, गाजीपुर जेल से हुए रिहा
अफजाल के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण व हत्याकांड को आधार बनाकर मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते 29 अप्रैल को माफिया मुख्तार को दस व अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाते हुए उसी दिन जेल भेज दिया।
गैंगस्टर के मामले में जिला जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत मिलने के बाद गुरुवार की देर शाम रिहा कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई पूर्व सांसद अफजाल के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण व हत्याकांड को आधार बनाकर मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते 29 अप्रैल को माफिया मुख्तार को दस व अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाते हुए उसी दिन जेल भेज दिया। इसके बाद अफजाल के स्वजन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
24 जुलाई को सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। हालांकि, सजा पर रोक नहीं है। गुरुवार की दोपहर जिला जेल प्रशासन को जमानत का पत्र मिला। इसके तुरंत बाद जिला जेल पर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई। एक प्लाटून पीएसी के साथ काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
शाम को अफजाल के भतीजे व मुहम्मदाबाद विधायक सुहैब अंसारी पहुंचे। देर शाम करीब 7.30 बजे अफजाल अंसारी जेल से रिहा हुए। इसके बाद सुहैब अंसारी की गाड़ी में बैठकर मुहम्मदाबाद अपने आवास के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ लगी रही। प्रभारी जेल अधीक्षक राकेश वर्मा ने बताया कि गुरुवार की दोपहर जमानत पत्र मिलने के बाद देर शाम उनको रिहा कर दिया गया।
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