इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार (17 मार्च, 2023) को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि पुतिन रूस द्वारा यूक्रेन के कब्जा किए क्षेत्रों से यूक्रेनी बच्चों को अवैध तौर पर निर्वासन और अपहरण करने के मामले में कथित तौर पर जिम्मेदार है। इन्हीं आरोपों के तहत राष्ट्रपति की ऑफिस में चिल्ड्रेन राइट्स की कमिश्नर मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि शक के दायरे में आने वाले लोगों के खिलाफ इस बात का पुख्ता आधार है कि वह यूक्रेनी बच्चों के गैरकानूनी निर्वासन में शामिल हैं। उन्होंने यूक्रेनी बच्चों और लोगों को कब्जा किए गए यूक्रेनी क्षेत्रों से रूस में निर्वासित किया है।
इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट को महज शुरुआत बताया। आईसीसी अभियोजक करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी।
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