रेणुका चौधरी का पीएम मोदी पर मानहानि केस का ऐलान

मार्च 24, 2023 - 18:23
मार्च 24, 2023 - 18:25
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रेणुका चौधरी का पीएम मोदी पर मानहानि केस का ऐलान

मोदी सरनेम वाले बयान के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। उधर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेता पर हमला बोल दिया है। इन सबके बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhury) ने राज्यसभा में 7 फरवरी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दिए गए एक बयान को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। पर बड़ा सवाल है कि क्या संसद की कार्यवाही के दौरान दिए गए बयान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?

दरअसल, 7 फरवरी 2018 को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर चुटकी ली थी। पीएम ने कार्यवाही के दौरान अपने भाषण में कहा था, 'मेरी प्रार्थना है कि रेणुका जी को कुछ नहीं कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है।' पीएम के इस बयान के बाद सदन में ठहाका गूंज उठा और बीजेपी के सांसद मेज थपथपाने लगे थे। रेणुका ने इसी बयान के लेकर अब कोर्ट जाने की बात कही है। चौधरी ने कहा कि वह पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगी। 23 मार्च को किए गए ट्वीट में रेणुका ने लिखा है कि इस भाषण के दौरान सदन में मुझे सूर्पनखा बताया गया है। मैं पीएम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। देखते हैं अदालत कितनी जल्दी एक्शन लेती है।'

रेणुका चौधरी ने अपने ट्वीट में जो वीडियो शेयर किया है उसमें वह कहीं भी सूर्पनखा का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात उनकी बात का आशय रेणुका चौधरी से ही था इसे भी कहना मुश्किल है। हालांकि पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस ने इस मसले पर बड़ा बवाल किया था और उनसे माफी की मांग की थी। चौधरी के ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी है कि इस बात को कोर्ट में अव्वल तो चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था। दरअसल, चौधरी के मानहानि केस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर 5 साल बाद क्यों चौधरी इस बयान को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रही हैं।

संविधान के आर्टिकल 122 के तहत कोर्ट संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी या उसकी जांच नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्यवाही की वैलिडिटी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस कार्यवाही में किसी प्रकार की कथित तौर पर अनिमितता का हवाला देकर इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा संसद का कोई अधिकारी या सांसद जिसको संविधान के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं उसके काम को या जो संसद के अधिकारक्षेत्र में आता वो कोर्ट की जांच के दायरे में नहीं आता है। ठीक इसी तरह संविधान के आर्टिकल 212(2) के तहत राज्यों की विधानसभाओं में की कार्यवाही को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। या उस कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं।

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