3 साल पहले दिल्ली दंगे मामले में 9 लोग दोषी करार
दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए थे. इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी. कई लोग घायल हुए थे. बड़ी संख्या में लोगों और सरकार की प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था.
दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है. इनकी सजा पर 29 मार्च को बहस होगी. इसमें कहा गया कि हिंदू लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते राजधानी दिल्ली में दंगे कराए गए थे. इन लोगों पर हत्या, आगजनी और चोरी जैसे विभिन्न अपराधों का आरोप है. यह मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है.
इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, राशिद उर्फ मोनू, मोहम्मद फैसल, परवेज, अशरफ अली, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा और आजाद को आरोपित बनाया था. इनके खिलाफ फरवरी 2022 में आरोप तय हुए थे.
वहीं, इसके पहले कोर्ट ने 24 फरवरी, 2020 को दिल्ली में शिव विहार तिराहा के पास एक विशेष समुदाय के लोगों पर हमला किए जाने आरोपी ठहराया था. कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. सभी पर आईपीसी की धारा 149 और 188 के तहत भी आरोप तय किए गए.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, “मुझे लगता है कि सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम आईपीसी की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस), 153 ए, 380 (आवास गृह में चोरी) 427, 436, 450, और 302 (हत्या) के आरोपी हैं.
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