28 मार्च तक ED रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, राऊज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

मार्च 22, 2024 - 20:46
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28 मार्च तक ED रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. हालांकि ईडी ने केजरीवाल की रिमांड 10 दिन के लिए मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है. वह 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे. इसका मतलब है कि केजरीवाल की होली जेल मे मनेगी. कोर्ट के फैसले के पहले दोनों पक्षों ने कोर्ट में दलीलें दीं. केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया. साथ ही ये सवाल भी उठाया कि जब ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी क्यों की गई है. उधर देशभर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं.

ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा कि शराब नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है. ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में उन्होंने शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी. रिमांड नोट में ED ने लिखा है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है. इसके बदले में जो पैसा आया, उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया था. ईडी ने कहा कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया. ED ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा कि शराब नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए विजय नायर, मनीष सिसोदिया, साउथ ग्रुप के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से बनाई गई थी.

ईडी क्यों मांग रही है केजरीवाल का रिमांड? इन 5 पॉइंट में समझिए

1. अपराध की आय का पता लगाने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति से उनकी भूमिका और उपरोक्त बयानों के संबंध में पूछताछ की जानी जरूरी है. ईडी ने तर्क दिया है कि गिरफ्तार व्यक्ति जांच में असहयोग कर रहा था और PMLA की धारा 50 के तहत समन की अवहेलना कर रहा था. 

2. तलाशी के दौरान केजरीवाल के घर से जब्त किए गए इलेक्ट्रोनिक डिवाइस और डाटा को लेकर पूछताछ करनी है. 

3. इस मामले में जो भी सामग्री या अभिलेख जब्त किए गए हैं, उसे लेकर केजरीवाल से पूछताछ करनी है, जो कि सिर्फ हिरासत में ही संभव है.

4. गिरफ्तार व्यक्ति से साउथ ग्रुप द्वारा आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को दी गई रिश्वत में शामिल अन्य सहयोगियों/संस्थाओं के बारे में पूछताछ करनी है.

5. इस घोटाले (अपराध)  को किस तरह अंजाम दिया गया, इसका पता लगाने के लिए भी गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जानी जरूरी है.

 

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