TVF की वेबसीरीज ‘College Romance’ पर FIR का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने को ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ (TVF) की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ (College Romance) को अश्लील और वल्गर बताते हुए एफआईआर का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarana Kanta Sharma) ने कहा कि उन्हें खुद ईयर फोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की की भाषा इस्तेमाल की गई है अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौक जाते।
देश के युवा ऐसी भाषा नहीं यूज करते
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarana Kanta Sharma) ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे। इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय नोट करता है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा सेक्शन 67 और सेक्शन 67ए के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।
हाईकोर्ट ने FIR के आदेश को बरकरार रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया था।
स्कूली बच्चे ऐसी भाषा बोलने लगें तो क्या होगा?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा कहा जा रहा है। इसका असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह नॉर्मल हो जाएगा। चूंकि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी से सीखती है ऐसे में अगर स्कूली छात्र भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब बात होगी।
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