राहुल गांधी सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में करेंगे अपील, साथ में रहेंगे 3 राज्यों के सीएम, बीजेपी भड़की
राहुल गांधी सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में करेंगे अपील, साथ में रहेंगे 3 राज्यों के सीएम, बीजेपी भड़की
#WATCH | Rahul Gandhi, his family members, CMs Ashok Gehlot & Bhupesh Baghel are going to Surat & will be creating mayhem in the name of appealing (against the 2-year sentence) verdict...are they trying to pressurise the judiciary?: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/ZLvsvNaL58
— ANI (@ANI) April 3, 2023
सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि तथा सजा पर रोक न लगा दे.राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’ गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी.जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक, दो साल की जेल की सज़ा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है.
राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सीनियर नेताओं के जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी, उनके परिवार के सदस्य, सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सूरत जा रहे हैं और अपील (2 साल की सजा के खिलाफ ) के नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं. क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ?
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के सी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी सूरत में होंगे.सूत्रों ने बताया कि गांधी के अदालत जाने के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी शहर में मौजूद रहने की संभावना है.सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.अदालत ने 52 वर्षीय गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था.हालांकि, अदालत ने गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें
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