अरविंद केजरीवाल को समन: ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किए सबूत, 22 अप्रैल को सुनवाई
अरविंद केजरीवाल को समन: ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किए सबूत, 22 अप्रैल को सुनवाई
ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से संबंधित दस्तावेज दिल्ली हाईकोर्ट के जज को सौंप दिया है. ईडी ने दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट को सौंपा है. फिलहाल जज ने अपने चैंबर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े दस्तावेज देखे हैं. ईडी ने कहा कि यह फाइल सिर्फ हाईकोर्ट देखेगी, इसे याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया जाएगा. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की करवाई शुरू हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. वहीं ईडी ने कहा कि याचिका दाखिल करके आप ध्यान भटका रहे हैं.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा था, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल से पूछा था कि ‘आप समन मिलने पर पेश क्यों नहीं होते? आपको पेश नहीं होने से कौन रोक रहा है?’ हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि पहला समन पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था और कहा कि किसी भी अन्य चीज से पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल देश के नागरिक हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनका मुवक्किल ईडी के सामने पेश होगा, लेकिन इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) पकड़ने की एजेंसी की मंशा साफ है.
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