सरकारी कर्मचारियों की मौज, NPS से पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का मौका
केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 31 अगस्त, 2023 तक इस ऑप्शन का प्रयोग करने का मौका दिया गया है। ध्यान रहे कि इस उपयोग करने का यह अंतिम मौका होगा।
सरकारी कर्मचारियों के पास एक खास मौका आया है। दरअसल वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा कवर किए जाते हैं, उनमें से कुछ कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के नाम से मशहूर लोकप्रिय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 पर स्विच करने का वन-टाइम ऑप्शन मिलेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्लू) ने 3 मार्च, 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने के लिए कौन पात्र है।
डीओपीपीडब्लू के मुताबिक अब यह फैसला लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या वैकेंस पर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए भर्ती / नियुक्ति के लिए विज्ञापन / अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22.12.2003 से पहले नोटिफाई जारी की गयी थी और 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, उसे सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर लेने का वन-टाइम मौका मिलेगा।
वे केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एनपीएस के लिए अधिसूचना जारी करने यानी 22.12.2003 से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित या अधिसूचित पदों या वैकेंसियों पर की गई उन्हें एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने के लिए पात्र माना जाएगा। पर इसके लिए एक डेडलाइन तय की गयी है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 31 अगस्त, 2023 तक इस ऑप्शन का प्रयोग करने का मौका दिया गया है। ध्यान रहे कि इस उपयोग करने का यह अंतिम मौका होगा। जो लोग डेडलाइन तक पुरानी पेंशन व्यवस्था में नहीं जाते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत ही कवर किया जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि यह ऑप्शन ओपीएस में यूनिवर्सल स्विचिंग की पेशकश करने वाली राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध नहीं है।
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