पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी तय
इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मंगलवार इमरान को सरकारी खजाने (तोशाखाना) के करोड़ों रुपए के गिफ्ट बेहद सस्ते दामों में बेचने का आरोपी मान लिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मंगलवार इमरान को सरकारी खजाने (तोशाखाना) के करोड़ों रुपए के गिफ्ट बेहद सस्ते दामों में बेचने का आरोपी मान लिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं।
सरकार और पुलिस इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही थीं ताकि खान को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी हैं। बुशरा के बारे में अभी कोई फैसला नहीं आया है।
खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने अपने नेता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए समर्थकों से इमरान के घर के बाहर जुटने को कहा है ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके।
चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।
इमरान पर कई महीने पहले कथित हमला हुआ था और तब से वो पैर में प्लास्टर लगाकर अदालतों से तरह-तरह की राहत हासिल कर रहे थे। मंगलवार को कोर्ट ने दो बार सुनवाई टाली, लेकिन फिर जज जफर इकबाल ने गैर जमानती वारंट करने का आदेश दिया। हालांकि, दो दूसरे मामलों में खान को राहत मिल गई। इनमें से एक गैरकानूनी पार्टी फंडिंग और दूसरा टेरेरिज्म से जुड़ा है।
तोशाखाना केस में भी इमरान के वकील ने सुनवाई टालने की मांग की थी। इस पर जज ने कहा- अगर वो दूसरी अदालतों के सामने पेश हो सकते हैं, तो यहां आने में क्या दिक्कत है। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तब विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इमरान पर आरोप था कि उन्होंने तोशाखाना में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदा और ज्यादा दामों में बेच दिया।
कैसे हुआ था खुलासा
करीब दो साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते।
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