उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-वाहन खरीदने वालों को दी बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-वाहन खरीदने वालों को दी बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सूचना में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिभाषित करते हुए कहा कि यह लाभ सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। इसमें बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सेल वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड वाहन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।
सूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की उक्त श्रेणियों में आने वाले दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट के हकदार होंगे। यूपी सरकार की यह योजना 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक राज्य में रजिस्टर होने वाले ई-वाहनों पर लागू होगी।
सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी आरटीओ (RTO) को इस सूचना के मद्देनजर दिशानिर्देशों को लागू करने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से आगरा में 3,997 इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट मिलने की उम्मीद है।
बता दें, केंद्र सरकार भी फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट प्रदान करती है। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की ऑन-रोड कीमत पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की बचत हो सकेगी। वहीं इलेक्ट्रिक कारों पर 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
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