Supreme Court से राहत नहीं, CBI गिरफ्तारी मामले में अब हाईकोर्ट जाएगी AAP
Supreme Court से राहत नहीं, CBI गिरफ्तारी मामले में अब हाईकोर्ट जाएगी AAP
दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही यह निर्देश दिया कि, वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बात को रखें। साथ ही दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, यह अच्छी व स्वस्थ परम्परा नहीं है कि, सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई जाए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पाल करते हुए कहाकि, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और मनीष सिसोदिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पूर्व मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। प्रारंभ में, मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि, वह हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल सुनवाई पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने तब कहा कि, Supreme Court मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते थे। सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं। आपके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट का विकल्प है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली में होने का यह मतलब नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख करें। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास अपनी जमानत को लेकर कई सारे विकल्प हैं। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
वहीं सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अब इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएगी। पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पांच दिन की सीबीआई हिरासत में
अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में सौप दिया। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। वहीं सिसोदिया की और से कहा गया कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन सीबीआई निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने उनसे जांच एवं पूछताछ के लिए पांच दिनों की हिरासत मांगी। अदालत ने सीबीआई की मांग को स्वीकार कर लिया और सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया।सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।
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