मनीष सिसोदिया को मिलने वाले थे रिश्वत के 90-100 करोड़ रुपये

स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि सिसोदिया को अरेस्ट करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और न ही हाईकोर्ट की।

अप्रैल 3, 2023 - 19:36
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मनीष सिसोदिया को मिलने वाले थे रिश्वत के 90-100 करोड़ रुपये

दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद करके दिल्ली की कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टर माइंड हैं। उन्हें रिश्वत के तौर पर 90 से 100 करोड़ रुपये मिलने थे। अपने 34 पेज के आदेश में स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि आपराधिक षडयंत्र में सिसोदिया ही एक्टिव रोल अदा किया। स्पेशल कोर्ट का यहां तक कहना था कि सारे सबूत आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ हैं। वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सिसोदिया करप्शन में पूरी तरह से शामिल थे।

एमके नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली का शराब घोटाला बड़े पैमाने पर आम लोगों को प्रभावित करता है। शराब नीति को बनाते समय सिसोदिया ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि ये बहुत सारे लोगों से जुड़ा है। कोर्ट का कहना था कि ये घोटाला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट का कहना था कि साउथ की लॉबी को ध्यान में रखकर ये सारा खेल रचा गया। उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े मरोड़े गए। रिश्वत की रकम में से 20-30 करोड़ रुपये विजय नायर, अभिषेक बोइलपल्ली और अभिषेक अरोड़ा के मार्फत इधऱ उधर घूम रही थी।

स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि सिसोदिया को अरेस्ट करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और न ही हाईकोर्ट की। सीबीआई ने सिसोदिया को तभी गिरफ्तार किया जब एजेंसी को लगा कि ये बेहद जरूरी था।

34 पेज के अपने फैसले में स्पेशल कोर्ट ने कहा कि वो सिसोदिया को छोड़ने नहीं जा रही है। उसे लगता है कि सिसोदिया को जमानत मिली तो वो बाहर जाकर खेल कर सकते हैं। वो सबूतों से छेड़छाड़ करने के साथ मामले से जुड़ी अहम कड़ियों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि वो 26 फरवरी को अरेस्ट हुए थे। अभी तक सीबीआई ने मामले की जांच पूरी नहीं की है। लिहाजा उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता।

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