कान्वेंट स्कूल के निदेशक के खिलाफ महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

हाइकोर्ट ने निचली अदालत को अपनी निगरानी में जांच के दिए निर्देश, आरोपियों द्वारा उसे केस वापस लेने के लिए अन्य लोगों से दबाव डलवाया गया तथा पुलिस ने भी उसे केस वापस लेने का दबाव बनाया ।

जून 2, 2023 - 20:02
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कान्वेंट स्कूल के निदेशक के खिलाफ महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

कोटा के शिव ज्योति कान्वेंट स्कूल के निदेशक शिवम गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता के खिलाफ महावीर नगर पुलिस थाने में दर्ज महिला से छेड़छाड़ के मुकदमे में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर  राजस्थान हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निचली अदालत को मामले में अपनी निगरानी में जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले में पीड़िता ने अपने वकील सुरेंद्र सिंह के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की थी। इसमें  बताया था कि शिव ज्योति कान्वेंट स्कूल से एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर के पद के लिए उसने साक्षात्कार दिया था।  

प्रिंसिपल  सीमा दीक्षित ने उसका  इंटरव्यू लेने के बाद स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर की नियुक्ति दे दी। इसके बाद सीमा दीक्षित द्वारा उसे आरोपी डायरेक्टर शिवम गुप्ता से मिलवाया गया और बताया कि पीड़िता को नई काउंसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके कुछ दिन बाद वह स्कूल पहुंची तो स्कूल की प्रिंसिपल सीमा दीक्षित ने उसे बताया के चेंबर में डायरेक्टर बुला रहे हैं। वह उनके चेंबर में गई  तभी डायरेक्टर शिवम गुप्ता ने उसे अपनी सीट की तरफ बुलाया और लज्जा भंग करने के आशय से पैन देने के बहाने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया।  वह घबरा गई और चेंबर से बाहर निकल कर अपनी सीट पर आकर बैठ गई । इसके बाद वे स्कूल जाती रही तो शिवम  उसे किसी ना किसी बहाने अपने चेंबर में बुलाता,लेकिन वह नहीं जाती थी।  

कुछ दिन बाद काफी बुलाने पर वह चेंबर में गई तो  चेंबर में शिवम ने  कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो।  मैं तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर के स्थान पर अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता हूं। तुम्हारी सीट भी मेरे चेंबर में लगवा देता हूं।  इस पर मैंने कहा कि मेरी नियुक्ति केवल एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर के लिए हुई है ।  मैं इस पद पर ही रहूंगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद वह  छेड़छाड़ करने लगा । जब इस बात का विरोध करते हुए शिवम के पिता को जानकारी दी तो उन्होंने उल्टा उसे ही डांटा। पिता महेश गुप्ता ने कहा कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है । मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद भी आरोपी ने उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर अश्लील चैट की जिससे वह डिप्रेशन में आ गई । 

इस मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 20 फरवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को एक परिवाद दिया था। इस पर कोई सुनवाई नहीं होने पर उसने आरोपी के खिलाफ न्यायालय एपीजेएम क्रम संख्या 6 के समक्ष 156/ 3 सीआरपीसी में परिवाद पेश कर न्याय की गुहार लगाई । इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी शिवम गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने के निर्देश दिए ।   पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा  दर्ज कर अनुसंधान किया लेकिन  उसे गिरफ्तार नहीं किया।  इसी दौरान आरोपियों द्वारा उसे केस वापस लेने के लिए अन्य लोगों से दबाव डलवाया गया तथा पुलिस ने भी उसे  केस वापस लेने का दबाव बनाया ।

इससे वह बहुत परेशान हो गई तथा उसे झूठे केस में फंसाते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ 384 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया।  याचिका मैं बताया गया के उसके बाद पुलिस ने उसे मामला रफा-दफा करने का दबाव  बनाया तो उसने न्यायालय से अपनी अग्रिम जमानत करवाई ।  इस मामले में हाईकोर्ट ने न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनगरा ने संज्ञान लेते हुए लोअर कोर्ट को मामले में गंभीरता अपने निगरानी में संपूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

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