ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, महंगी होंगी कारें, कैंसर की दवा और खाने-पीने के ये सामान होंगे सस्ते
नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी. पहले इन पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत थी. वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली. अब इन पर 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा. इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
इस बैठक में GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दे दी है. इस कदम से GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा. महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है.
इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा कि कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा. बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर 22 फीसदी सेस लगाने को मंजूरी दे दी है. हालांकि, सेडान कारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी है.
लंबे अरसे से जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा कर रही थी. इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% लगाने का फैसला लिया गया है. काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ संशोधन के साथ 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर 28% GST लगाने पर सहमति बनी है. जीएसटी काउंसिल ने स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम में कोई अंतर नहीं किया है.
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