UP में कूड़े पर जुर्माना
4 मार्च से गिला और सूखा कूड़ा अलग- अलग नहीं देने पर पर 2 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं देने पर जुर्माना तय कर दिया गया है। इसमें शहरों की आबादी के हिसाब से रेट तय किया गया है। यूपी में नगर विकास विभाग इसको 4 मार्च से लागू करने जा रहा है। कूड़ा तय मानक के अनुसार नहीं देने पर 2 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसको लेकर जुर्माना की पूरी सूची तय कर दी है। इसमें न्यूनतम 50 रुपए से 2 हजार रुपए तक का जुर्माना है। यूपी के 17 नगर निगमों में कॉमर्शियल भवन या दुकानदारों को 2 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। जिस शहर की आबादी 6 लाख से ज्यादा है, वहां जुर्माना भी ज्यादा लगेगा। सबसे कम जुर्माना नगर पंचायत में लगाया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने इसको लेकर सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए आदेश दे दिया है। बताया कि 1 फरवरी से प्रदेश भर में 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़ा पृथक्कीकरण सुनिश्चित करने के लिए ‘10तक डोर टू डोर’ अभियान चलाया गया था।
नगर विकास विभाग को कूड़ा निस्तारण के लिए लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चला रहा था। तीन चरण प्रार्थना, सहमत और चालान के तौर पर इसको चलाया जाना था। अभी तक प्रार्थना और सहमत को लेकर अभियान चलाया गया था लेकिन अब 4 मार्च से चालान वाला अभियान चलाया जाएगा।
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