कांग्रेस पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अजय लल्लू को एक साल की सजा
पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मानहानि मामले में दोषी करार, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने DHFL घोटाले में पूर्व ऊर्जामंत्री श्रीकांत के भी शामिल होने का आरोप लगाया था।
इस पर श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि केस का किया था। 7 नवंबर 2019 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' को मानहानि का नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत ने यह नोटिस लल्लू द्वारा सार्वजिनक रूप से उनके खिलाफ दिए गए झूठे, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयानों को लेकर दिया है।
श्रीकांत शर्मा ने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी डीएचएफएल या सनब्लिंक कंपनी को हुए धन हस्तांतरण में कोई भूमिका नहीं रही है और उनकी भेंट भी उन कंपनियों के किसी अधिकारी से कभी नहीं हुई। वह सितंबर-अक्टूबर में ही नहीं बल्कि कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए।
योगी सरकार के मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा था कि यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ IPC की दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के अंतर्गत मानहानि की दांडिक कार्रवाई के साथ ही दीवानी न्यायालय में हर्जाने के लिए दीवानी की कार्रवाई के लिए अपील की थी।
अजय कुमार लल्लू ने मंत्री रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई सवाल किए थे। लल्लू ने कहा था कि बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है, ताकि उसका भ्रष्टाचार छुप सके। अजय कुमार लल्लू ने पूछा कि सरकार बताए कि डीएचएफएल मे निवेश की अनुमति कब दी गई ? कब हस्ताक्षर किया गया? मार्च 2017 के बाद से दिसंबर 2018 तक किन किन तारीखों मे निवेश किया?
आपकी प्रतिक्रिया क्या है?