जज ने राहुल गांधी से पूछा एक सवाल, फिर सुना दी दो साल की सजा
गुजरात की सूरत जिला अदालत ने आज गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया. उन्हें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया. इस धारा के तहत अधिकतम सजा दो साल की सजा है. हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा पर तीस दिन की रोक लगा दी.
जज ने पूछा राहुल गांधी से सवाल
सजा के वक्त कोर्ट रूम में मौजूद एक वकील ने बताया कि राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के अदालत में दाखिल होने के दो मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी. जज ने सजा सुनाते वक्त राहुल गांधी से पहले एक सवाल पूछा. कांग्रेस नेता से पूछा गया कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है. उन्हें अपनी सजा पर क्या कहना है?
जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि एक राजनेता के हैसियत से देश में भ्रष्टाचार का खुलासा करना उनका पहला फर्ज है. इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया. सेशन कोर्ट में मौजूद वकील ने बताया कि इसके बाद राहुल गांधी की पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा कि वो इस मामले में माफी नहीं मांग रहे. उन्हें कोर्ट से कोई दया नहीं चाहिए. क्योंकि राहुल गांधी ने वही किया जो उनका फर्ज है.
फिर जज ने सुनाई सजा
दूसरी तरफ कोर्टरूम में मौजूद शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को उनकी गलत बयानबाजी के लिए अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए. वही कुछ देर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी.
मालूम हो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया. ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे होता है?’
राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.
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