टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स विभाग ने कुछ करदाताओं को दी छूट
जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है, उनका पैन निष्क्रिय हो गया है. आयकर विभाग ने अब कहा है कि एनआरआई निष्क्रिय पैन से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख बीत चुकी है. आधार से पैन लिंक न करने वाले लोगों का पैन इनऑपरेटिव हो चुका है. वे जुर्माना भरकर इसे अपडेट न करने तक अपने पैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि जिन प्रवासी भारतीयों (NRI) का पैन इनऑपरेटिव हो गया है, वो इसकी मदद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडिल पर इस संबंध में एक स्पष्टीकरण भी दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा है कि प्रवासी भारतीयों (NRI) और विदेशी नागरिकों ने पैन निष्क्रिय होने पर चिंता जताई है. आयकर विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में आईटीआर दाखिल नहीं की है.
Dear Taxpayers,
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,… — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
आयकर विभाग ने लिखा है, “एनआरआई जिनके पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन डेटाबेस में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ सहायक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित संबंधित आकलन अधिकारी को अपनी आवासीय स्थिति की जानकारी दें.” गौरतलब है कि जिन एआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति से आयकर विभाग को अवगत करा दिया है, उनके लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
उन एनआरआई और विदेशी व्यक्तियों का पैन इनएक्टिव हो गया है जिन्होंने अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को आयकर विभाग के पास कंफर्म नहीं किया है. इसी तरह, OCI कार्डधारकों या विदेशी नागरिकों के पैन, जिन्होंने पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में से किसी में भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है, निष्क्रिय कर दिए गए हैं.
आयकर विभाग ने कहा कि पैन निष्क्रिय होने पर टीडीएस (TDS) उच्च दर पर काटा जाएगा. इसी तरह, निष्क्रिय पैन के लिए टीसीएस (TCS) भी ऊंची दर पर एकत्र किया जाएगा. यही पैन इनएक्टिव होने पर रिफंड और रिफंड पर बन रहा ब्याज भी जारी नहीं किया जाएगा.
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