सिसोदिया CBI की गिरफ्त में क्यों? खुद जांच एजेंसी ने बताया कारण, विरोध में 12 बजे BJP दफ्तर पर AAP का प्रदर्शन

फ़रवरी 27, 2023 - 10:07
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सिसोदिया  CBI की गिरफ्त में क्यों? खुद जांच एजेंसी ने बताया कारण, विरोध में 12 बजे BJP दफ्तर पर AAP का प्रदर्शन

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले सीबीआई उनका मेडिकल टेस्ट भी कराएगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आप आज दोपहर 12 बजे BJP दफ्तर पर प्रदर्शन करेगी।वहीं इसके विरोध में आम आदमी पार्टी देशभर में प्रदर्शन करने जा रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने अभी तक 50 लोगों को हिरासत में लिया।

आप का देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन


आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हम देशव्यापी स्तर पर सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। संदीप पाठक ने ट्वीट किया कि देश के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले महान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी।

बीजेपी के दफ्तर पर AAP करेगी प्रदर्शन


दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर बताया है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अडानी से यारी के विरोध में आज पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर दोपहर 12 बजे होगा विरोध प्रदर्शन। आप भी जरूर पहुँचें।

सीबीआई की कार्रवाई के बीच AAP और भाजपा की जुबानी जंग और बयानों के बीच राजनीतिक तपिश झेल रही दिल्ली की पुलिस ने AAP सांसदों-विधायकों की गिरफ्तारी का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा, आप विधायक संजय सिंह और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को फतेहपुर बेरी थाने में एहतियातन हिरासत में लिया गया है पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। डीसीपी दक्षिण चंदन चौधरी ने बताया कि संजय सिंह (सांसद राज्यसभा), गोपाल राय (विधायक और मंत्री) रोहित कुमार महरौलिया (विधायक, त्रिलोकपुरी) और दिनेश मोहनिया (विधायक संगम विहार) सहित कुल 36 लोगों को दक्षिण जिले में धारा 144 सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) के इस कानूनी प्रावधान या निषेधाज्ञा से लोगों की सभाओं और रैलियों पर रोक लगाई जाती है।

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