लोक सभा से नोटिस मिला, राहुल को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करना होगा!

लोकसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को लोकसभा आवास समिति ने सरकार की तरफ से आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी गंवा चुके हैं, ऐसे में उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा।
समाचार एजेंसी ANI ने नोटिस की कॉपी जारी की है। लोक सभा के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ मोहित राजन ने लिखा है कि 17वीं लोक सभा से राहुल को 23 मार्च को अयोग्य करार दिया गया। लोक सभा सचिवालय से अगले दिन यानी 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस आलोक में राहुल को तुगलक लेन स्थित बंगला नंबर 12 खाली करना होगा।
23 अप्रैल से अलॉटमेंट कैंसिल
डॉ मोहित ने इस इस नोटिस की कॉपी शहरी और आवासीय मामलों के मंत्रालय को भी भेजी है। इसमें कहा गया है कि 17वीं लोक सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राहुल 22 अप्रैल तक बंगले में रह सकते हैं, लेकिन 23 अप्रैल से अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। अलॉटमेंट रद्द होने की बात को बंगला खाली करने का नोटिस माना जा रहा है।
क्या राहुल को दूसरा विकल्प मिलेगा?
हालांकि, लोक सभा सचिवालय से जारी लेटर की सब्जेक्ट लाइन में Bungalow Vacate Notice के बदले Retention of Regular Accomodation लिखा गया है। ऐसे में क्या राहुल को मार्केट रेट पर किराया देने का विकल्प मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
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