अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत !

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के CM Arvind Kejriwal आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं

मई 10, 2024 - 15:19
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत !

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली शराब नीति मामले में CM केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा. अगर आज (10 मई की) शाम तक कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो CM केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें शनिवार, 11 मई तक का इंतजार करना होगा.

10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने CM केजरीवाल के केस की सुनवाई की. इस मामले में बीती 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही थी.  हालांकि, बेंच उनकी अंतरिम जमानत पर बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई थी. 

वहीं ED ने CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए 9 मई एक नया हलफनामा दायर किया. ED ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है. ED ने हलफनामे में ये भी कहा कि CM केजरीवाल को जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी.

आजतक के संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा,

"अगर आप कुछ तर्क जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ सकते हैं."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया,

"मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया है."

इस पर कोर्ट ने कहा कि वो CM केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं. कोर्ट ने CM केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. हालांकि, अभी कोर्ट के फैसले का लिखित आदेश नहीं आया है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा.

21 मार्च को ED ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था. ED की गिरफ्तारी के खिलाफ CM केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा था कि CM केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. ऐसे में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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