सऊदी अरब का ऐलान रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर पर 'रोक'
इस्लामिक मंत्रालय ने कहा कि शाम की प्रार्थना तरावीह और रात की प्रार्थना तहाज्जुद को पर्याप्त समय में पूरा किया जाए ताकि रोजेदारों को कोई दिक्कत नहीं हो।
मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउडस्पीकर की संख्या को कम करना, दान देने पर रोक और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक शामिल है। इन नियम और कानूनों को इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किया है। इसके अलावा रोजेदारों पर निगरानी रखना भी नए नियमों में शामिल किया गया है।
मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक मंत्रालय की ओर से 10 प्वाइंट जारी किए गए हैं जिसे इस साल रमजान के दौरान पालन करना होगा। इस गाइडलाइन में मस्जिदों को रोजेदारों के लिए भोजन बनाने हेतु चंदा लेने पर रोक शामिल है। यही नहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह के भोजन को मस्जिद के प्रांगण के एक खास इलाके में ही तैयार किया जाए न कि मस्जिद के अंदर। रोजेदारों के लिए इस भोजन को इमाम और मुअज्जिन की निगरानी में बांटा जाए। सऊदी मंत्रालय ने कहा कि ये दोनों ही अधिकारी पूरे रमजान के महीने में मौजूद रहें।
रोजेदारों को इस बात के लिए उत्साहित किया जाएगा कि वे मस्जिदों के बारे में पढ़ें। इन नियमों के जारी होने के बाद दुनियाभर के मुस्लिम सऊदी अरब पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब इन निमयों को जारी करके सार्वजनिक जीवन में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस पूरे विवाद के बाद सऊदी अरब के इस्लामिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफाई दी कि मंत्रालय मस्जिद के अंदर रोजा तोड़ने से नहीं रोक रही है। इसकी बजाय में हम उसे संगठित कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोग मौजूद रहें। साथ ही मस्जिद की सफाई बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि प्रसारण पर बैन का उद्देश्य यह है कि गलतियों को रोका जा सके।
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميمًا لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لمايخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر #رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ. pic.twitter.com/9Q4x9CWWPE — وزارة الشؤون الإسلامية ???????? (@Saudi_Moia) March 3, 2023
इस्लामिक मंत्रालय ने कहा कि शाम की प्रार्थना तरावीह और रात की प्रार्थना तहाज्जुद को पर्याप्त समय में पूरा किया जाए ताकि रोजेदारों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी और अजान के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा रोजेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर रोक लगाई गई है। इससे बाधा उत्पन्न होती है और इबादत परेशानी आती है। इससे पहले पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था जो इस साल भी लागू रहेगा।
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