केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर SC ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को केजरीवाल की दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा धा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2014 के भड़काऊ भाषण के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस के. एम. जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने की।
बेंच ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत में लंबित कार्रवाई पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली सुनवाई की तारीख तक यह रोक लागू रहेगी। इस मामले में अगली सुनवआई पांच सप्ताह के बाद होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को केजरीवाल की दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा धा।
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