नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ही देर में जेल से होंगे रिहा

पटियाला की केंद्रीय जेल में करीब 10 महीने की सजा काटने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में एक साल की सजा सुनाई थी.

अप्रैल 1, 2023 - 12:16
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नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ही देर में जेल से होंगे रिहा

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज 10 महीने बाद जेल से रिहा होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में एक साल की सजा सुनाई थी. आज रिहा होने के बाद सिद्धू पटियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करेंगे. सिद्धू के रिहा होने से पहले ही पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और ढोल नगाड़े बजाकर सिद्धू की रिहाई का जश्न मनाया जा रहा है.  सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज केस में 1 साल की सजा सुनाई थी. वे पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं. शुक्रवार को ही सिद्धू के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई थी कि वह आज रिहा होंगे.

 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे. इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई. बात हाथापाई तक जा पहुंची. सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ.

इसके बाद सेशन कोर्ट में केस चला. 1999 में सेशन कोर्ट ने ने केस को खारिज कर दिया. इसके बाद केस हाईकोर्ट पहुंचा और दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. मई 2018 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को रोड रेज के मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई थी.

सिद्धू अपनी सजा से दो महीने पहले रिहा हो रहे हैं. उनके वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि पंजाब प्रिजन रूल्स के अनुसार अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है. अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो हर महीने 5 से 7 दिन उसकी सजा कम होती जाती है. बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसी आधार पर समय से पहले रिहा कर दिया गया था.

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