मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्‍ली कोर्ट से खारिज

अदालत ने आगे कहा कि सिसोदिया द्वारा मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अप्रैल 28, 2023 - 21:11
 0  23
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्‍ली कोर्ट से खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया सबूत 'अपराध में उनकी संलिप्तता की बात करते हैं'। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में सिसोदिया की संलिप्तता के लिए एक वास्तविक और प्रथम दृष्टया मामला दिखाने में सक्षम था।

अदालत ने ''गंभीर प्रकृति के आरोपों और आपराधिक साजिश में सिसोदिया द्वारा निभाई गई भूमिका, अपराध की आय के उत्पादन या अधिग्रहण और उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियों के साथ उनके संबंध ... और मौखिक और मौखिक रूप से राहत देने से इनकार कर दिया। यह अदालत आर्थिक अपराधों के इस मामले में आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसका आम जनता और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत बोलते हैं। उक्त अपराध को अंजाम देने में उसकी संलिप्तता की मात्रा,'' न्यायाधीश ने कहा।

उन्होंने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की कथित बीमारी भी उन्हें इस मामले में जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि सिसोदिया द्वारा मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कथित अपराध "मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आर्थिक अपराध" था और उन पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उक्त अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी आधिकारिक क्षमता में इसे अंजाम दिया है।

आपकी प्रतिक्रिया क्या है?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow